विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक

विधायक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक
Demo Pic

नैनीताल: द्वारा‌हाट के विधायक महेश नेगी पर शारीरिक शोषण और बच्ची का पिता होने का आरोप लगाने के वाली महिला की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इलके साथ ही कोर्ट ने सरकार से 12 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। महिला के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि महिला सिर्फ बच्चे के अधिकार के लिए लड़ रही है। कहा है कि विधायक की पत्नी की ओर से मामला रफा दफा करने को पैसे ऑफर किये गए थे। सरकार की ओर से महिला के बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को फर्जी करार दिया गया है। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
शुक्रवार को जस्टिस रवींद्र मैठाणी की सिंगल बैंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पीड़िता व उसके दो अन्य संबंधियों ने याचिका दायर कर उनके खिलाफ देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में नौ अगस्त को दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।