महाकुंभ में रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जीआरपी और रेलवे ने निर्देश जारी किए

महाकुंभ में रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जीआरपी और रेलवे ने  निर्देश जारी किए
महाकुंभ में रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जीआरपी और रेलवे ने निर्देश जारी किए

देहरादून: महाकुम्भ मेला-2021 में रेल से आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए आगामी स्नान पर्वो पर कोविड 19 संक्रमण से बचाव व यात्रियों की सुविधा हेतु जीआरपी उत्तराखण्डरेलवे विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं-
01 :-महाकुम्भ मेला-2021 में रेल परिवहन के माध्यम से यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को रेलवे स्टेशनों के परिसरों में यात्रा समय से केवल 02 घंटे पूर्व ही प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।
2 :-महाकुम्भ मेला-2021 स्नान पर्वो पर यात्रियों की सुविधा हेतु रेलवे स्टेशन हरिद्वार व ज्वालापुर में 04-04 आहातों (Holding Areas) का निर्माण किया गया है। निर्धारित आहातों की सरल पहचान व आवागमन हेतु प्रत्येक आहाते का रंग व रूट भिन्न-भिन्न रखा गया है। इसी प्रकार ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर उपरोक्तानुसार व्यवस्था की गयी है यात्रियों हेतु मूलभूत सुविधाएं आहातों में उपलब्ध हैं।
03 —महाकुम्भ मेला-2021 में आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु उनके पास हरिद्वार रेलवे स्टेशन के अतिरिक्त नजदीकी रेलवे स्टेशनों जैसे ज्वालापुर मोतीचूर रायवाला व योगनगरी ऋषिकेश स्टेशनों पर भी चढ़ने (Boarding) का विकल्प किया गया है। इस हेतु इन स्टेशनों से गुजरने वाले समस्त ट्रेनों में पर्याप्त stopage: दिया गया है।
04 —महाकुम्भ मेला-2021 में मुख्य कुम्भ क्षेत्र (core Area) भीड का अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में सुरक्षा व सुविधा के दृष्टिगत रेल से आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन ज्यालापुर, लक्सर रूडकी आदि नजदीकी स्टेशनों पर भी उतारा (डी-बोडी जा सकता है।
5— महाकुम्भ मेला-2021 के आगामी स्नान पर्वो पर रेल परिवहन के माध्यम से कुम्भ क्षेत्र में आवागमन करने वाले समस्त यात्रियों को उत्तराखण्ड राज्य सरकार य केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत कोविड-19 सम्बन्धी गाईडलाईन जैसे सोशल डिस्टेंसइंग मास्क पहनना हाथ को धोना / सेनीटाइज आदि करना पूर्णतः अनिवार्य होगा ।
06— रेल परिवहन से यात्रा के लिए www.kumbhpolice2021.com पर रजिस्ट्रेशन के बाद जारी ई पास 72 घंटे से कम  पुरानी कोविड- 19 की RT -pcr विधि से नेगटिव रिपोर्ट  उत्तराखंड  स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी  प्रारूप में सामान्य मेडीकल रिपोर्ट अनिवार्य है।

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