पाक कोर्ट से पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत

पाक कोर्ट से पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने मंगलवार को एक सत्र अदालत के फैसले को पलट दिया और पूर्व प्रधान मंत्री के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले को अस्वीकार्य घोषित कर दिया।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 70 वर्षीय अध्यक्ष खान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने 10 मई को तोशाखाना मामले में दोषी ठहराया था, जिन्होंने मामले की स्वीकार्यता के बारे में आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

इसके बाद पीटीआई प्रमुख ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने मामले पर आपराधिक कार्यवाही पर 8 जून तक रोक लगा दी थी।

जून में सुनवाई फिर से शुरू होने के बाद, न्यायमूर्ति आमेर फारूक ने 23 जून को याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह ईद-उल-अधा के बाद इस मामले को देखेंगे।

मंगलवार को आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने तोशाखाना मुकदमे की कार्यवाही को चुनौती देने वाली पूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पीटीआई प्रमुख द्वारा न्यायमूर्ति फारूक को पीठ से अलग करने के लिए अदालत में याचिका दायर करने के एक दिन बाद आया।

तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है।