विद्युत नियामक आयोग की नई व्यवस्था, जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी मिलेगा हिस्सा

विद्युत नियामक आयोग की नई व्यवस्था, जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी मिलेगा हिस्सा

 
देहरादून : बिजली कनेक्शन में देरी पर ऊर्जा निगम से वसूले जाने वाले जुर्माने में उपभोक्ताओं को भी हिस्सा मिलेगा। अभी तक यह जुर्माना विद्युत नियामक आयोग ही वसूलता था। अब आयोग नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके लिए ड्राफ्ट जारी कर सुझाव और आपत्ति मांगे हैं। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा। निगम को 45 दिन में सभी मुआवजों का भुगतान करना होगा। उपभोक्ताओं को मोबाइल एप, बिल,एसएमएस समेत हर माध्यम से जानकारी देनी होगी। 
एलटी कनेक्शन 15 दिन और एचटी कनेक्शन 60 दिन के भीतर देना होगा। इसमें देरी पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा। एलटी कनेक्शन में लोड बढ़ाने के आवेदन पर 15 दिन, एचटी कनेक्शन में 30 दिन में काम न होने पर 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
एमसीबी ट्रिप होने पर लाइट जाने पर शहरों में चार घंटे, गांव में आठ घंटे, पहाड़ों पर जहां मोटर रोड नहीं है, वहां 12 घंटे में बिजली सप्लाई चालू करनी होगी। सर्विस लाइन टूटने, लाइन बिजली पोल से टूटने पर शहरों में छह घंटे, गांव में 12 घंटे, पहाड़ों पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्रों में 24 घंटे में लाइन ठीक करनी होगी।
एलटी लाइन में फॉल्ट आने पर शहर व गांव में 12 घंटे, पहाड़ों में बिना मोटर रोड वाले क्षेत्र में 24 घंटे में सप्लाई चालू करनी होगी। ट्रांसफार्मर में खराबी, आग लगने पर शहर-गांव में 24 घंटे, पहाड़ पर मोटर रोड वाले क्षेत्र में 48 घंटे, बिना मोटर रोड वाले क्षेत्र में 72 घंटे में लाइट देनी होगी।
11 केवी और 33 केवी एचटी लाइन में फॉल्ट आने पर शहर, गांव में 12 घंटे, पहाड़ पर बिना मोटर रोड वाले क्षेत्र में 24 घंटे में लाइट चालू करनी होगी। ऐसा न करने पर 20 रुपये प्रति घंटे की दर से जुर्माना लगेगा। इसके सापेक्ष उपभोक्ता को दस रुपये प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा मिलेगा।
डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर में खराबी पर एलटी लाइन 15 दिन, एचटी लाइन 90 दिन, ट्रांसफार्मर-कैपेसिटर 30 दिन के भीतर ठीक करना होगा। ऐसा न करने पर 200 रुपये रोज जुर्माना लगेगा। इसमें 100 रुपये प्रतिदिन उपभोक्ता को मिलेंगे। एलटी-एचटी लाइन का इंस्टालेशन और अपग्रेडेशन 90 से 180 दिन में करना होगा।
ऐसा न होने पर 200 रुपये रोज जुर्माना लगेगा व 100 रुपये रोज उपभोक्ता को मिलेंगे। वोल्टेज के उतार चढ़ाव के कारण उपकरण जलने पर भी मुआवजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। आयोग ने नए ड्राफ्ट में इसी तरह की कई और व्यवस्थाओं को लेकर जुर्माने और उपभोक्ताओं को हर्जाना देने की व्यवस्था की है।