नये मतदाता वोटर लिस्ट में पंजीकरण को फार्म-6 पर करें आवेदन

नये मतदाता वोटर लिस्ट में पंजीकरण को फार्म-6 पर करें आवेदन
नये मतदाता वोटर लिस्ट में पंजीकरण को फार्म-6 पर करें आवेदन

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने अन्तर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 03 दिसम्बर के सुअवसर पर समस्त दिव्यांग जनो को शुभकामनाएँ दी है। साथ ही उन्होंने यह अपील भी की है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विधान सभा की निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) के पुनरीक्षण हेतु 16 नवम्बर से गतिमान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वोटर लिस्ट मे अपना नाम दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन कर लोकतंत्र के सशक्त निर्माण में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाएँ।

नये मतदाता पंजीकरण हेतु फार्म-6 पर करें आवेदन।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि यदि आप 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुके है एवं अभी तक वोटर लिस्ट में आपका नाम मतदाता के रूप में दर्ज नही है, तो मतदाता पंजीकरण हेतु एक नवीनतम रगीन फोटो, वर्तमान निवास एवं आयु के वैद्य दस्तावेज के साथ दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक फार्म- 6 पर आवेदन करें। त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 पर आवेदन करें।

उन्होंने बताया कि वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलती है. तो त्रुटि सुधार हेतु तो फार्म-8 पर आवेदन करें। सामान्य निवास के पते में परिवर्तन अथवा स्थानान्तरण की दशा में नये पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण हेतु हेतु फार्म-8 के (एक ही विधान सभा क्षेत्र के अन्त्तगत पते में परिवर्तन होने पर) पर एवं फार्म-6 (परिवर्तित पता निवास अन्य विधान सभा क्षेत्र में होने पर) पर आवेदन करें। नाम विलोपन हेतु फार्म-7 पर आवेदन करें। मृत्यु व सामान्य निवास स्थान, पते में परिवर्तन आदि कारणों से मौजूदा नाम हटवाने हेतु फार्म 7 भरें। पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म दिनांक 15 दिसम्बर 2020 तक तहसील कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बूथ लेबिल अधिकारी जमा किये जा सकते हैं।