अनलॉक-4 के लिए उत्तराखंड सरकार की गाईडलाइन जारी , मिली ये राहतें

अनलॉक-4  के लिए उत्तराखंड सरकार की गाईडलाइन जारी , मिली ये राहतें
CM Trivendra Singh Rawat (File Pic)

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक-4 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिसके  21 सितंबर से प्रदेश के लोगों को कई तरह की राहत मिल सकेगी। इसमें कंटेनमेंट क्षेत्र के चिन्हीकरण के लिए डीएम को अधिकार दिए गए हैं, कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब 21 सितंबर से शादी समारोह, धार्मिक कार्यक्रमों सहित सामाजिक कार्यक्रमों में भी 100 लोगों को जाने की अनुमति की दी गई है। उत्तराखंड आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपने सभी कागजात दिखाने होंगे, और बेबसाइट रजिस्ट्रेशन को भी दिखाना होगा अंतिम संस्कार में भी अब ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है। ये सभी रियायतें 21 सितंबर से लागू होंगी।

स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक बंद
केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मद्देनजर उत्तराखंड में भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस जारी रहेंगी। वहीं प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 50% तक स्कूलों में बुला सकते हैं। इसके अलावा 21 सितंबर से कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों की सलाह लेने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों से लिखित रूप में परमिशन जरूरी होगी। राज्य में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेडिंग के लिए परमिशन दे दी गई है।

सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर सभी को बंद रखे जाने का फैसला किया गया है।अब कोई भी जिला बिना राज्य सरकार की इजाजत के अलग से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।