ट्रायल पर रोक की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कोर्ट ने कहा- इसकी कोई जरूरत नहीं

ट्रायल पर रोक की अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कोर्ट ने कहा- इसकी कोई जरूरत नहीं

मानहानि मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ट्रायल पर रोक की याचिका को अहमदाबाद की स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया। केजरीवाल ने खुद को लोकसेवक बताते हुए ट्रायल से पहले सरकार की मंजूरी की बात कही थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शिक्षा व डिग्री को लेकर अपमानजनक टिप्पणी के चलते गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की शिकायत की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसजे पंचाल ने केजरीवाल की याचिका को सुनवाई के बाद ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा,

केजरीवाल ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का हवाला देते हुए वकील अमित नायर के जरिए ट्रायल से पहले मंजूरी की दलील दी, लेकिन कोर्ट ने इसे जरूरी नहीं माना। आप सांसद संजय सिंह भी इस मामले में सह आरोपित बनाये गये हैं। मामले की आगामी सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।