गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनायी 10 साल की सजा

गैंगस्टर एक्ट में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनायी 10 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के पूर्व बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को यह सजा 1996 के गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई है। काफी समय से ट्रायल ना होने के कारण यह मामला चलता रहा था परंतु अब मुख्तार को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर ₹500000 का जुर्माना भी लगाया है।

मुख्तार अंसारी को यह सजा विशेष जज एडीजे दुर्गेश पांडे ने सुनाई है। सभी गवाहों और साक्ष्यों के मद्देनजर रखते हुए मुख्तार अंसारी को यह सजा दी गई है। मुख्तार अंसारी के साथ-साथ उसके गुर्गे भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है और उस पर भी जुर्माना लगाया गया है। ईडी की कस्टडी में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग लिया। सुनवाई के दौरान एडीजे दुर्गेश पांडे ने मुख्तार और उसके गुर्गे को अपना गैंग संचालित करते अपराध करने का दोषी पाया।