हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी

हाई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नियमानुसार तीन जून को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच पुलिस हिरासत में अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी।

सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत ली है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने कहा, "वह (मनीष सिसोदिया) मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे या इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि मेडिकल रिपोर्ट का सत्यापन किया जाए और सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट कल शाम तक सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए।

कोर्ट ने आदेश में आगे कहा कि सिसोदिया इस दौरान परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से नहीं मिलेंगे।

सिसोदिया की कानूनी टीम ने भी उनकी पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। अंतरिम जमानत छह सप्ताह की जमानत देने के लिए अदालत के निर्देश की मांग कर रही है।

ईडी द्वारा अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के माध्यम से अंतरिम जमानत का विरोध किया जाता है, जो पुलिस एस्कॉर्ट में अपनी पत्नी से मिलने जा सकते हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट की इसी बेंच ने शुक्रवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व संचार प्रभारी आम आदमी पार्टी (आप) के प्रभारी विजय नायर की दिल्ली आबकारी से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में नियमित जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया।