सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो की दोषियों पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिलकिस बानो की दोषियों पर दायर की गई पुनर्विचार याचिका

शीर्ष न्यायालय ने 2002 गुजरात दंगों के पीड़ित बिलकिस बानो की एक याचिका को शनिवार को खारिज कर दिया। यह याचिका बिलकिस बानो ने गुजरात दंगों के उन 11 आरोपियों पर डाली थी जिनकी रिहाई इसी साल 15 अगस्त को हो गई थी।

गुजरात सरकार के माफ करने के बाद यह सभी 11 आरोपी जेल से बाहर आ गए थे। इन सभी आरोपियों ने 2002 में बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया था। गुजरात दंगों के इन आरोपियों ने जब बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप किया था तब वह 5 माह की गर्भवती थी।

बिलकिस बानो ने याचिका दायर की थी कि गुजरात सरकार ने आरोपियों के संबंध में जो भी फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार को उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहे परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी।

नियमों के मुताबिक पुनर्विचार याचिका पर फैसला संबंधित जज अपने कमरे में करते हैं जब यह याचिका जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम नाथ के समक्ष गई तो उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया।