‘नायब’ मंत्रिमंडल की बढ़ी मुश्किलें; हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी 

 ‘नायब’ मंत्रिमंडल की बढ़ी मुश्किलें; हाईकोर्ट ने नोटिस किया जारी 

हरियाणा की नायब सरकार का नया मंत्रिमंडल मुश्मिलों में घिरता नजर आ रहा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा मंत्रिमंडल के विस्तार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार, विधानसभा सचिव और सभी शपथ लेने वाले मंत्रियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस संधावालिया व जस्टिस लुपिता बनर्जी पर आधारित खंडपीठ ने वकील जगमोहन भट्टी की ओर से दायर याचिका में सभी प्रतिवादी पक्ष को 30 अप्रैल तक जवाब दायर करने का आदेश दिया है।हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया कि सीएम नायब सिंह सैनी की नियुक्ति खुद ही कानून के खिलाफ है जिसे लेकर हाई कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है।

लेकिन इसी बीच सैनी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, जिसमें नियमों को तोड़ा गया। नियमों के अनुसार हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की तय संख्या के आधार पर सीएम समेत केवल 13 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन हरियाणा में ये संख्या अब 14 है।