दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ी

दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को राहत मिलने का आसार दूर-दूर तक नहीं दिख रहा है. पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की इन्फोर्समेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट में आज न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी. जिसके बाद मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 25 मई तक बढ़ा दी है।

वहीं, अदालत से बाहर निकलने के बाद जब मनीष सिसोदिया को वापस जेल लाया जा रहा था, तब अदालत परिसर में मीडिया के सवालों के जवाब में एक बार फिर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा. मनीष सिसोदिया ने कहा कि ना पटपड़गंज में काम रूकेंगे और ना ही दिल्ली के, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें कोई काम नहीं रुकेगा।

बता दें, मनीष सिसोदिया दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक है और उन पर दिल्ली के चर्चित शराब घोटाला का आरोप लगा है. इसी साल फरवरी महीने में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उन्हें गिरफ्तार किया था. तब से वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है. इसी मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी मनीष सिसोदिया आरोपी है।

दरअसल, बीते शनिवार (6 मई) इस केस से जुड़े दो आरोपियों राजेश और गौतम मल्होत्रा को अदालत ने जमानत दे दी थी. इन्हीं दो आरोपियों को जमानत मिलने को लेकर जब मनीष सिसोदिया से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ED ने इस मामले में मीडिया प्रचार कंपनी के मालिक राजेश जोशी और कारोबारी गौतम मल्होल्त्रा को आरोती बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली बार किसी आरोपी को जमानत मिली थी।

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए. अदालत ने मनीष सिसोदिया की इसकी अनुमति दे दी है.. इसके बाद अब वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए राशि दे सकते हैं।