मोहाली प्रशासन ने ड्रॉ द्वारा 44 अस्थायी पटाखा लाइसेंस आवंटित किए

मोहाली प्रशासन ने ड्रॉ द्वारा 44 अस्थायी पटाखा लाइसेंस आवंटित किए

जिला प्रशासन ने गुरुवार को लॉटरी निकालकर साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए 44 अस्थायी लाइसेंस आवंटित किए।

 विवरण देते हुए उपायुक्त  आशिका जैन ने बताया कि कुल 1868 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1839 को ड्रा में भाग लेने के लिए पात्र पाया गया। उन्होंने कहा कि मोहाली के लिए कुल प्राप्त 1550 आवेदनों में से 14 लाइसेंस दिए गए हैं। इसी तरह, बनूड़ के लिए 25 आवेदन प्राप्त हुए और 4 लाइसेंस दिए गए। नयागांव में 01 लाइसेंस के विरूद्ध 10 आवेदन प्राप्त हुए।

खरड़ में 13 आवेदनों पर 3 लाइसेंस आवंटित किए गए हैं जबकि लालड़ू में 41 आवेदकों पर 4 लाइसेंस जारी किए गए हैं। कुराली में प्राप्त 9 आवेदनों के सापेक्ष 4 लाइसेंस घोषित किये गये।

जीरकपुर में 40 आवेदनों पर 8 लाइसेंस दिए गए। डेराबस्सी में 151 आवेदनों पर 6 लाइसेंस दिए गए।

पारदर्शी और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त (सामान्य), विराज एस तिडके, एसडीएम मोहाली चंद्रज्योति सिंह और अन्य अधिकारियों (समिति के सदस्यों) और आम जनता और आवेदकों की उपस्थिति में वीडियोग्राफी के बीच ड्रा निकाला गया।

श्रीमती आशिका जैन ने जिले में हरित पटाखों की सीमित दिनों की बिक्री की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जिले में पटाखों की बिक्री के लिए केवल 15 स्थान निर्धारित किये गये हैं। इन स्थानों के अलावा कहीं भी पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी को भी निर्धारित समय व तिथि से पहले या बाद में पटाखे चलाने तथा बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

   उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी ने कहा कि दिवाली के दिन (12 नवंबर) पटाखे फोड़ने का समय रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक तथा 27 नवंबर (गुरु नानक देव जी का गुरुपर्व) को संध्या 4 बजे तक निर्धारित किया गया है. प्रातः 05.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक प्रातःकाल तथा रात्रि 09.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक।

   उन्होंने कहा कि दीपावली के अवसर पर 10, 11 एवं 12 नवंबर को प्रातः 10:00 बजे से प्रातः 7.30 बजे तक तथा 27 नवंबर को प्रातः 10:00 बजे से सायं 7.30 बजे तक केवल निर्धारित स्थानों पर ही स्टॉल लगाने की अनुमति है।

उन्होंने आगे कहा कि अस्थायी लाइसेंसधारी को केवल हरित पटाखे बेचने की अनुमति दी जा सकती है। पटाखे बेचने के लिए निर्दिष्ट स्थान और प्रमुख नियम व शर्तें और अधिक जानकारी जिला प्रशासन की वेबसाइट www.sasnagar.nic.in पर देखी जा सकती है।