अब अगर कुत्ता काट ले तो घाव जितना गहरा होगा, उतने ही हजार रुपये मिलेंगे, पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट का बाद फैसला

अब अगर कुत्ता काट ले तो घाव जितना गहरा होगा, उतने ही हजार रुपये मिलेंगे, पंजाब & हरियाणा हाईकोर्ट का बाद फैसला

आवारा पशुओं के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आवारा पशुओं से होने वाली घटनाओं के मामले में मुआवजे पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों सरकारों से आवारा कुत्तों के काटने पर मुआवजा देने को कहा है. इस मामले में हाईकोर्ट ने मुआवजा भी तय कर दिया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आवारा कुत्ते के काटने से दांत पर बने हर निशान के लिए पीड़ित को 10,000 रुपये दिए जाएं। वहीं अगर घाव 0.2 सेमी गहरा है तो 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है।

इस फैसले के बाद हाई कोर्ट ने 193 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पंजाब और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी इस तरह के मुआवजे का निर्धारण करने के लिए संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियां गठित करने का आदेश दिया गया है।