अमेरिका चुनाव धोखाधड़ी मामले में ट्रंप पर जॉर्जिया कोर्ट ने लगाया 2 लाख डॉलर का जुर्माना

अमेरिका चुनाव धोखाधड़ी मामले में ट्रंप पर जॉर्जिया कोर्ट ने लगाया 2 लाख डॉलर का जुर्माना

जॉर्जिया के एक न्यायाधीश ने दक्षिणी राज्य में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ दायर धोखाधड़ी के मामले में सोमवार को डोनाल्ड ट्रम्प के लिए 200,000 डॉलर के बोन्ड को मंजूरी दे दी।

इस ऐतिहासिक मामले में ट्रम्प और अन्य 18 सह-प्रतिवादियों के पास मामला दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को दोपहर तक जॉर्जिया में अधिकारियों के सामने सरेंडर किया।

ट्रम्प के लिए 200,000 डॉलर के बांड के अलावा, फुल्टन काउंटी सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश स्कॉट मैक्एफ़ी ने अभियोजकों और ट्रम्प वकीलों द्वारा अनुमोदित समझौते में कई शर्तें भी शामिल भी की हैं।

मैक्एलफी ने तीन पन्नों की अदालती फाइलिंग में कहा, 'प्रतिवादी इस मामले में सह-प्रतिवादी या गवाह के रूप में अपने परिचित किसी भी व्यक्ति को डराने-धमकाने या अन्यथा न्याय प्रशासन में बाधा डालने का कोई कार्य नहीं करेगा।'

न्यायाधीश ने कहा, 'उपरोक्त में सोशल मीडिया पर पोस्ट या सोशल मीडिया पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए पोस्ट के रीपोस्ट शामिल होंगे, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।'

मैक्एफ़ी ने ट्रम्प के दो पूर्व अभियान वकीलों, जो मामले में सह-प्रतिवादी हैं, जॉन ईस्टमैन और केनेथ चेसेब्रो के लिए प्रत्येक के लिए $100,000 का बांड निर्धारित किया है।

अभियोजकों ने न्यायाधीश से 77 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ चुनावी धोखाधड़ी और साजिश मामले की सुनवाई की तारीख  4 मार्च, 2024 करने को कहा है।

2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए सबसे आगे चल रहे ट्रम्प को व्हाइट हाउस में वापसी के लिए बोली लगाते समय चार आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

पीच राज्य में डेमोक्रेट जो बिडेन से 2020 की हार को पलटने के उनके प्रयासों की दो साल की लंबी जांच के बाद ट्रम्प को जॉर्जिया में धोखाधड़ी और चुनावी अपराधों की एक श्रृंखला के आरोप में दोषी ठहराया गया था।