कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: हेडस्कार्फ़ में परीक्षा देने की अनुमति के लिए लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध: हेडस्कार्फ़ में परीक्षा देने की अनुमति के लिए लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में हिजाब पहनकर लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की याचिका पर सुनवाई करेगा।

हेडस्कार्फ़ पहनने पर प्रतिबंध के मुद्दे पर शीर्ष अदालत के खंडित फैसले के बाद, हिजाब में लड़कियों को 9 मार्च से शुरू होने वाली परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया गया था।

वकील शादान फरासत ने कहा, “वे हेडस्कार्फ़ पहने हुए हैं। यदि वे हेडस्कार्फ़ पहनती हैं तो उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। केवल उस सीमित पहलू पर, अदालत इसे सोमवार या शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर विचार कर सकती है।"

उन्होंने न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा सहित पीठ को बताया कि हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के कारण कुछ लड़कियां निजी संस्थानों में चली गई थीं, लेकिन उन्हें सरकारी संस्थानों में अपनी परीक्षा देनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर अनुमति नहीं दी गई तो उन्हें एक और साल गंवाने का जोखिम है।