चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5.5 मीटर होगी हाईवे की चौड़ाई

चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5.5 मीटर होगी हाईवे की चौड़ाई
चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 5.5 मीटर होगी हाईवे की चौड़ाई

देहरादून: उत्तराखंड के चारों धाम बदरीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को बारहमासी सड़क मार्ग से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना चार धाम सड़क परियोजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के राजमार्ग मंत्रालय को निर्देश देते हुए कहा है कि सड़क का बचा हुआ काम मंत्रालय के 2018 के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाए। इसके अलावा काटे गए पेड़ों की भरपाई के लिए पौधारोपण भी किया जाए  दरअसल अभी तक चार धाम प्रोजेक्ट में जिस सड़क का निर्माण किया गया है वह मंत्रालय के 2012 की गाइडलाइन के अनुसार किया गया है जिसमें सड़क की चौड़ाई को 12 मीटर रखा गया था। 2018 के सर्कुलर के अनु पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क 5.5 सीटर तक ही चौड़ी बन सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई विशेषज्ञ कमेटी ने 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाने हिमालयी क्षेत्र को भारी नुकसान की बात कही है।अब सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को आदेश दिए हैं कि सड़क का बचा हुआ काम 2018 की गाइडलाइन के अनुसार किया जाए, जिसमें पहाड़ी इलाकों में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर रखने की बात कही गई है, ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो।