सीएम त्रिवेन्द्र को सुप्रीम राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बताया चौंकाने वाला फैसला

सीएम त्रिवेन्द्र को सुप्रीम राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बताया चौंकाने वाला फैसला
सीएम त्रिवेन्द्र को सुप्रीम राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बताया चौंकाने वाला फैसला

नई दिल्ली: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्‍तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High court) के सीबीआई जांच (CBI probe) के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. SC ने इसे चौंकाने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इस तरह की दिशा के लिए याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना नहीं की गई थी और हाईकोर्ट ने CM को एक अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला चौंकाने वाला बताया. गौरतलब है कि रावत ने भ्रष्टाचार के मामले में CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने यह आदेश पत्रकार उमेश शर्मा के खिलाफ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की छवि बिगाड़ने के मामले में दर्ज FIR को रद्द करते हुए दिया गया था.