निजी अस्पतालों को फ्री वेंटिलेटर देगी सरकार, नहीं लिया जाएगा कोई शुल्क
देहरादून । कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए सरकार की ओर से निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे। इसके लिए निजी अस्पतालों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन वेंटिलेटर में तकनीकी खराबी आने पर मरम्मत की जिम्मेदारी अस्पतालों की ही होगी। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज बढऩे पर सरकार ने निजी अस्पतालों को इलाज की अनुमति दी है। सरकार की अनुमति मिलने के बाद कई अस्पताल कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हैं। दरअसल, प्रदेश सरकार को केंद्र से पर्याप्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। सरकारी अस्पतालों की आवश्यकता के बाद विभाग के पास अतिरिक्त वेंटिलेटर हैं। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी की ओर जारी आदेश के अनुसार इन वेंटिलेटरों का इस्तेेमाल सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में ही किया जाएगा। कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर वापस करने होंगे। जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पतालों को वेंटिलेटर दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से निजी अस्पतालों की समस्या दूर होगी। गंभीर मरीजों को समय पर वेंटिलेटर की सुविधा मिल सकेगी।