उत्तराखंड: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागाना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई

उत्तराखंड: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लागाना अनिवार्य, वरना होगी कार्रवाई
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देहरादून : उत्तराखंड में परिवहन विभाग नए मोटर व्हीकल एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए जुट गया है। इसके तहत विभाग ने सभी तरह पर वाहनों जल्द हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने को कहा जा रहा है। इसके लिए आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान भी शुरू होगा। यदि वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।  बता दें कि नियमानुसार पहले से ही वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है, निजी वाहन चालक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। विभाग अब इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए शत प्रतिशत वाहनों में प्लेट लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं, फिटनेस के लिए आने वाले वाहनों में भी यह प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। ये नई तरह की नंबर प्लेट है जो आपकी सुरक्षा व सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।यह प्लेट एल्युमीनियम की बनी हुई है और इस पर एक होलोग्राम होता है। जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर दर्ज होते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि यह होलोग्राम नष्ट नहीं हो सकेगा। इससे चोरी के वाहनों में नेम प्लेट लगाने का फर्जीवाड़ा खत्म होगा। 
 एआरटीओ (प्रवर्तन) रश्मि पंत के मुताबिक नंप्लेट लगाने वाली कंपनी का ऑफिस आरटीओ में ही है। पुराने वाहनों के स्वामी संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर प्लेट लगवा सकते हैं। जबकि नए वाहनों में डीलर द्वारा ही प्लेट लगवाई जाएगी।एआरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत के अनुसार, नए नियमों के तहत ई-चालान की व्यवस्था पूर्ण रूप से की जाएगी। ई-चालान के लिए हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना जरूरी है। तभी ई-चालान को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। पुरानी नंबर प्लेट पर यह व्यवस्था प्रभावी नहीं होगी।