सरकार ने की सीटी स्कैन की दरें तय, अधिक वसूलने पर होगी आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई

सरकार ने की सीटी स्कैन की दरें तय, अधिक वसूलने पर होगी आपदा एक्ट के तहत कार्रवाई
सांकेतिक तस्वीर

देहरादून। देहरादून में कोरोना मरीजों एवं संदिग्ध मरीजों के सीटी स्कैन में मनमानी पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती अख्तियार की है। विभाग की ओर से सीटी स्कैन की दरें तय कर दी गई हैं। यदि इन दरों से ज्यादा कोई धनराशि वसूल करता है तो आपदा एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के निर्देश पर यह आदेश किया गया है। लोगों ने मंत्री से शिकायत की है। सीएमओ डा. अनूप डिमरी की ओर से इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसो. को आदेश भेजा गया है। उसमें 16 स्लाइस से नीचे की मशीन से एचआर सिटी के लिए 3500 रुपये अधिकतम और 16 स्लाइस से ज्यादा की मशीन से सिटी एचआर अधिकतम चार हजार रुपये लिये। इसमें पीपीई किट, मास्क, सेनेटाइजर आदि भी शामिल होगी। सुबह आठ से रात आठ बजे तक ये दरें निधार्रित होंगी। आपातकालीन स्थिति में 500 रुपये अतिरिक्त लिये जा सकते हैं। मरीजों की शिकायत थी कि उनसे रेडियोलॉजी लैब वाले उनसे पांच से दस हजार रुपये वसूल रहे थे।