उत्तराखंड: तीसरी संतान होने पर गई नगर पालिका सभासद की सदस्यता

उत्तराखंड: तीसरी संतान होने पर गई नगर पालिका सभासद की सदस्यता
सांकेतिक तस्वीर

देहरादून: उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा के बीच उत्तराखंड में तीसरा संतान होने पर एक पंचायत प्रतिनिधि की सदस्यता जाने का मामला सामने आया है। हरिद्वार जिले के लक्सर में तीसरी संतान पैदा होने पर निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त हो गई। शहरी विकास विभाग ने लक्सर नगर पालिका से वार्ड नंबर चार की सभासद नीता पांचाल को इसी आधार पर हटा दिया है। बता दें कि उत्तराखंड में स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों के लिए अधिकतम दो संतान की शर्त लागू है। बता दें दो माह पहले डीएम ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी थी। जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। इस बीच लक्सर नगर पालिका से वार्ड चार की सभासद नीता पांचाल साल 2018 में निर्वाचित होने के बाद तीसरी संतान को जन्‍म दिया। उनके खिलाफ निर्वाचन की शर्त का उल्लंघन की शिकायत जिलाधिकारी हरिद्वार सी रविशंकर के पास पहुंची।

जिलाधिकारी ने जांच एसडीएम लक्सर और नगर पालिका ईओ के जरिये कराई। इसमें शिकायत सही पाई गई। शहरी विकास विभाग ने डीएम हरिद्वार की रिपोर्ट के आधार पर नीता पांचाल की सदस्यता समाप्त की। इस संबंध में सचिव शहरी विकास शैलेश बगौली ने मंगलवार को आदेश जारी किए। नीता पांचाल लगातार दूसरी बार भाजपा के टिकट पर सभासद निर्वाचित हुई हैं।
सरकार की ओर से 2 जुलाई 2002 के सरकारी गजट जारी किया गया। सरकारी गजट की शर्तों के अनुसार 21 सितंबर 2003 के बाद दो बच्चों से अधिक जीवित संतान होने पर ऐसे किसी भी महिला व पुरुष प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर पाबंदी है। परिवार नियोजन का यह फार्मूला निकाय चुनाव लड़ने वाले उन लोगों पर भारी पड़ेगा, जिनकी दो से ज्‍यादा संतान है।