आप सरकार को मिली बड़ी जीत : सुप्रीम कोर्ट का फैसला एलजी नहीं,चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला का अधिकार

आप सरकार को मिली बड़ी जीत : सुप्रीम कोर्ट का फैसला एलजी नहीं,चुनी हुई सरकार को अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला का अधिकार

देश की सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को बड़ी जीत मिली है..अब अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला का अधिकार दिल्ली सरकार को मिल गई है.कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करने का फैसला सुनाया है।

मुख्य न्यायधीश डी.वाई चंद्रजचूड़ की अध्यक्षता वाली सांवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार की अपील को मान लिया है कि अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादला का अधिकार चुनी हुई सरकार को मिलना चाहिए.वही कोर्ट ने इस मसले पर केन्द्र सरकार की दलील को सही नहीं माना।

बताते चलें कि दिल्ली में अफसरो के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुनवाई पूरी कर चुका था और आज की तिथि फैसला के लिए निर्धारित किया था.आज फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सभी जजो की सहमति से फैसला लिय़ा गया है.सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि पुलिस, लॉ एंड आर्डर संबंधित शक्तियां केंद्र के पास होगी.जबकि चुनी हुई सरकार को प्रशासन चलाने की शक्तियां मिलनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो यह संघीय ढांचे के लिए बहुत बड़ा नुकसान है.अधिकारी जो अपनी ड्यूटी के लिए तैनात हैं उन्हें मंत्रियों की बात सुननी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो यह सिस्टम में बहुत बड़ी खोट है. चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यस्था होनी चाहिए. अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नही रहता तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही की पूरी नही होती।

सीजेआई डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि NCT एक पूर्ण राज्य नही है. ऐसे में राज्य पहली सूची में नही आता. NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है,पर दिल्ली में प्रशासनिक सेवाएं चुनी हुई सरकार के हाथों में होना चाहिए.इससे पहले इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को एक फैसला दिया था लेकिन, उसमें दोनों जजों का मत फ़ैसले को लेकर अलग अलग था. लिहाजा फैसले के लिए तीन जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था. इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच यानी संविधान पीठ को भेजा जाए.जिसके बाद सीजेआई की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने सुनवाई की और आज फैसला दिया है.इस संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे।