पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नही मिली राहत! हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नही मिली राहत! हाईकोर्ट ने लिया ये फैसला

दिल्ली आबकारी घोटाले के मामले में गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई हुई जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत मिली। मनीष सिसोदिया की अब व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेशी होगी। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें व्यक्तिगत तौर पर पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। वहीं आज सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम देने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने हालांकि, मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी बीमार पत्नी सीमा की देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई और नहीं है। मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।