सुप्रीम कोर्ट बिहार को जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित करने से नहीं रोकेगा, जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट बिहार को जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित करने से नहीं रोकेगा, जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार सरकार को जाति जनगणना का विवरण प्रकाशित करने से नहीं रोकेगा, यह कहते हुए कि वह सरकार के नीति निर्धारण निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसमें बिहार सरकार से चार हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के 1 अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसने बिहार जाति जनगणना को आगे बढ़ाया और मामले को जनवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध किया।