अल्मोड़ा: भुवन जोशी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका पर आया फैसला

अल्मोड़ा: भुवन जोशी हत्याकांड के आरोपियों की जमानत याचिका पर आया फैसला
सांकेतिक तस्वीर

अल्मोड़ा: दन्या के बहुचर्चित भुवन जोशी मारपीट और हत्याकांड में बंद 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गयी है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। बता दें कि 29 जनवरी को धौलादेवी अस्पताल मे भर्ती भुवन चंद्र जोशी की मौत हो गयी थी। इस मामले में मृतक भुवन चंद्र जोशी के भाई गोविंद जोशी ने आरासल्पड़ गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि भुवन को आरासप्ल्पड़ गांव की एक युवती ने अपने गांव में बुलाया और गांव के लोगों ने भुवन जोशी और कैलाश सिंह के साथ मारपीट की। आरोप था कि भुवन जोशी को  इतना मारा कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा और बाद में धौलादेवी अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतक के भाई ने शिवदत्त पाण्डे, हरीश पाण्डे व 8 से 10 अज्ञात लोगों के​ खिलाफ उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया था। ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा: भुवन जोशी मामले में लड़की ने किया बड़ा खुलासा:...
भुवन के भाई ने पुलिस में दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा था कि 28 जनवरी को भुवन जोशी अपने मित्र कैलाश सिंह डसीला, ​ललित बिष्ट के साथ आरासल्पड़ एक युवती से मिलने गया था और इस दौरान गांव के लोगों ने उसे इतना पीटा कि अगले दिन उसकी मौत हो गयी। इस मामले में भुवन चंद्र जोशी को पीटे जाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। और पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारियां भी की थी। 
सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त पूरन चंद्र पाण्डे पुत्र नंदाबल्लभ पाण्डे, शिव दत्त पाण्डे पुत्र प्रेम बल्लभ पाण्डे, बसंत बल्लभ पाण्डे पुत्र केशव दत्त पाण्डे और हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे  निवासीगण ग्राम आरासल्पड़ थाना दन्या की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने  इस मामले में जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश ने चारों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।ये भी पढ़ें: अल्मोड़ा: भुवन जोशी मॉब लिंचिंग मामले में दो नाबालिगों समेत 11 पर कार्रवाई

ये भी पढ़ें:: अल्मोड़ा: भुवन जोशी हत्याकांड में दो और आरोपी गिरफ्तार,..