हरियाणा में कोचिंग सेंटरों के लिए सरकार ला रही नया कानून

हरियाणा में कोचिंग सेंटरों के लिए सरकार ला रही नया कानून

हरियाणा के कोचिंग सेंटर में बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश का कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चल पाएगा। इंस्टीट्यूट में एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स के बढ़ते मेंटल प्रेशर को कम करने के लिए साइक्लोजिस्ट रखना होगा। साथ ही इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को अच्छे नंबर दिलाने वाले वादे का प्रचार भी नहीं कर सकेंगे।

बता दें कि 20 फरवरी को बजट सत्र में सरकार हरियाणा कोचिंग इंस्टीट्यूट (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2024 पेश करने जा रही है। बिल में कॉमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट पर अंकुश लगाने को लेकर कई मानक तय किए गए हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर शिकंजा कसने के लिए कंट्रोल और रेगुलेशन का ड्राफ्ट तैयार किया है।

सरकार ने इसमें गाइडलाइन तय की हैं। इसमें लोकल लेवल पर इंस्टीट्यूट की मनमानी को रोकने के लिए कमेटी बनाने का लॉ दिया गया है। बिल की खास बात ये है कि इंस्टीट्यूट को बच्चे की मानसिक विकास की निगरानी करनी होगी।