पीएसपीसीएल का बड़ा फैसला, पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक

पीएसपीसीएल का बड़ा फैसला, पंजाब में अनधिकृत कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक

पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने उन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन पर रोक लगा दी है, जिन्हें किसी सरकारी एजेंसी ने मंजूरी नहीं दी है।

निगम ने अवैध कॉलोनियों नियमितीकरण नीति 2018 का हवाला देते हुए कहा है कि ऐसी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। PSPCL के अधिकारियों ने दावा किया कि ऐसी कॉलोनियों के लिए बिजली कनेक्शन जारी करने के मौजूदा नियमों की व्याख्या में भ्रम को दूर करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, व्यक्तिगत प्लॉट धारकों ने शिकायत की थी कि इससे भ्रम और बढ़ गया था।

स्थानीय प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा, "ऐसे मामले हैं जिनमें अवैध कॉलोनियों के प्रमोटर ने नियमितीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। लेकिन व्यक्तिगत भूखंड धारक, जिन्होंने 19 मार्च, 2018 से पहले संपत्ति खरीदी है, एनओसी प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। PSPCL को ऐसे सैकड़ों व्यक्तिगत भूखंड धारकों की चिंता का समाधान करना चाहिए।”

पीएसपीसीएल ने बताया है कि जिन कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उनके लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी एनओसी की आवश्यकता होगी। सरकार ने अवैध कॉलोनियों में व्यक्तिगत प्लॉट धारकों को ऑफ़लाइन जारी एनओसी के पुन: प्रमाणीकरण के लिए कहा है, जिन्हें नियमित किया गया है।

ऐसे किसी भी प्लॉट धारक को, जो अपनी संपत्ति का सब-रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना चाहता है, उसे दस्तावेज़ को फिर से सत्यापित करवाना होगा। केवल ऑनलाइन निर्गत एनओसी जारी करने वाले विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किये जा रहे थे।

पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष गुविंदर सिंह लांबा ने कहा, “पीएसपीसीएल के निर्देश सैकड़ों व्यक्तिगत प्लॉट धारकों के बचाव में आए हैं। ऐसी कॉलोनियों में बिजली के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।