नरेन्द्रनगर: पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को बड़ी राहत, अदालत ने किया इस मामले में बरी

नरेन्द्रनगर: पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को बड़ी राहत, अदालत ने किया इस मामले में बरी
नरेन्द्रनगर: पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया इस मामले में बरी

नई टिहरी। जिला न्यायालय ने पूर्व विधायक नरेंद्रनगर ओम गोपाल रावत सहित आठ लोगों को निर्दोष मानते हुए दोषमुक्त कर दिया गया है। वर्ष 2014 में पूर्व विधायक सहित कुल 33 लोगों पर पॉवर ग्रिड अधिकारी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। सात साल बाद पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों को न्यायालय से दोषमुक्त किए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने हर्ष जताया है। वर्ष 2014 में पॉवर ग्रिड की ओर से अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इसी बीच नरेंद्रनगर के सौटियाल गांव में करंट फैल गया। ग्रामीणों के कंपनी प्रबंधन से शट डाउन की मांग की गई। लेकिन ग्रिड की ओर से शट डाउन नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों की 3 भैंस मर गई तथा 4 लोग करंट से झुलस गए।
घटना के बाद ग्रामीणों की मांग पर ग्रिड अधिकारियों की ओर से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अपना वाहन तक नहीं दिया गया। घटना से नाराज ग्रामीणों व कंपनी प्रबंधन के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद देर रात्रि दोनों पक्षों के बीच घायलों का समुचित इलाज व नुकसान की भरपाई करने के लिए सहमति बन गई थी, लेकिन अगले दिन कंपनी प्रबंधन ने पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, पूर्व मंडालध्यक्ष भाजपा गिरीश बंठवान, विजय प्रकाश बिजल्वाण, बेताल सिंह चौहान, जवाहर सिंह, गुलाब सिंह रावत, कुंदन दास व बुद्धि प्रकाश के अलावा अन्य 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
 तब मुंसिफ कोर्ट नरेंद्रनगर में चल रही सुनवाई में मुंसिफ कोर्ट मजिस्ट्रेट ने 25 आंदोलनकारियों को मामले में बरी कर दिया था। लेकिन पूर्व विधायक सहित आठ अन्य आंदोलनकारियों को 23 माह का कारावास की सजा सुनाई गई थी। सजा के विरुद्ध पूर्व विधायक व अन्य आंदोलनकारियों ने जिला न्यायालय में अपील की। बीते सोमवार को जिला न्यायालय टिहरी में सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों को देखते हुए तथा दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात सभी आठ आंदोलनकारियों को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया। न्यायालय में दोषमुक्त साबित होने के बाद पूर्व विधायक ओमगोपाल ने इसे सच्चाई की जीत बताया।