उत्तराखंड: नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 साल कैद की सजा

उत्तराखंड: नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 साल कैद की सजा
Demo Pic

उत्तरकाशी: जिला सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले में अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त को दस साल सश्रम कारावास तथा बीस हजार अर्थदंड लगाया है। न्यायाधीश के सजा सुनाते ही मामले में अभी तक जमानत पर रिहा चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने नई टिहरी जेल भेज दिया। बता दें कि पुरोला प्रखंड के एक गांव के ग्रामीणों ने 30 जून 2016 को पुरोला थाने में अपनी 12 वर्षीया बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में तफ्तीश कर पुलिस ने अगले ही दिन किशोरी को त्यूणी देहरादून में एक युवक के घर से बरामद किया था। उस दौरान युवक मौके से फरार हो गया था। 
पीड़िता के बयान में सामने आया कि युवक उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था और उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को 22 जुलाई 2016 को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में युवक जमानत पर छूट गया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य रखे। दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त त्यूणी देहरादून निवासी नवीन वर्मा को दस साल सश्रम कारावास तथा बीस हजार अर्थदंड लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर मुजरिम को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने अभी तक जमानत पर रिहा चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर नई टिहरी जेल भेज दिया।