बिक्रम मजीठिया पर भ्रष्टाचार केस की मंजूरी: पंजाब गवर्नर की अनुमति के बाद विजिलेंस पेश करेगी चार्जशीट
                                पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।
इससे पहले राज्य कैबिनेट ने 8 सितंबर को इस कार्रवाई की सिफारिश की थी। मामला राज्य की विजिलेंस ब्यूरो द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें मजीठिया पर आय से लगभग 1200% अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। विजिलेंस की जांच के अनुसार, मजीठिया ने 700 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जुटाई है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा 2013 में सामने आए ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़े कथित 540 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया गया है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस अदालत में चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। तीन बार विधायक रह चुके बिक्रम मजीठिया को 25 जून को अमृतसर स्थित आवास और 25 अन्य ठिकानों पर तड़के की गई छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था।